डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने रेस्तराँ, क्लब, बार और पब सम्बन्धित आदेश किए जारी

कल्याण केसरी न्यूज़ जालंधर, 26 जुलाई : ज़िलाधीश पुलिस जालंधर जगमोहन सिंह ने विवरण फ़ौजदारी संहिता 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किये है कि कमिशनरेट पुलिस के अधिकार क्षेत्र में सभी रेस्तराँ, क्लब, बार, पब और अन्य खाने -पीने वाले स्थानों में रात 11 बजे के बाद भोजन और शराब आदि का आर्डर नहीं लिया जायेगा और 11 बजे के बाद किसी भी नए ग्राहक को रेस्तराँ, क्लब, बार, पब आदि में दाख़िल होने की इजाज़त नहीं दी जायेगी।

                          आदेशों में यह भी कहा गया है कि सभी रेस्तराँ, क्लब, बार और पब या अन्य खाने -पीने वाले स्थानों ( केवल अहाता) जिन के पास लायसेंस है आधी रात 12 बजे पूरी तरह बंद हो जानी चाहिए ।यदि शराब की दुकान के साथ कोई अहाता लगता है तो यह भी लाइसेंस में दर्ज शर्तों अनुसार रात 11 बजे को पूरी तौर बंद हो जाने चाहिए।आदेशों में यह भी कहा गया है कि माननीय भारत की सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आवाज़ पैदा करने वाले किसी भी साधन की तरफ से पैदा किया शोर का स्तर 10 डीबी(ए) से अधिक नहीं होना चाहिए। इस लिए सभी संस्थानो को इस मापदंड को बनाए होगा।

                          आदेशों में यह भी कहा गया है कि आवाज़ पैदा करने वाले साधन जैसे डी.जे, लाइव आर्केस्टरा /सिंगरज आदि रात 10 बजे के बाद बंद हो जाने चाहिएं या उन की आवाज़ कम हो जानी चाहिए और रात 10 बजे के बाद किसी भी इमारत या कैंपस की चार -दीवारी से बाहर आवाज़ सुनाई नहीं देनी चाहिए।आदेशों में यह भी कहा गया है कि वाहनों में साउंड व्यवस्था की आवाज़ दिन के किसी भी समय वाहन से बाहर नहीं आनी चाहिए। यह आदेश 19.09.2021 तक लागू रहेंगे।

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