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आटा चक्की मालिक अपना रिकार्ड रखे मुकम्मल -ज़िला कंट्रोलर,ख़ुराक और स्पलाई अफसर

कल्याण केसरी न्यूज़ अंमृतसर , 28 मार्च:–ज़िले में राष्ट्रीय ख़ुराक सुरक्षा एक्ट 2013 अधीन शिनाख़्त लाभपातरियें को डीपू होलडरें के द्वारा भाग गई गेहूँ उन की तरफ से पिसाई के लिए अपने नज़दीकी आटा चक्कियाँ को दी जाती है। परंतु आटा चक्की मकान मालिकों की तरफ से आम तौर पर इस गेहूँ का रोज़मर्रा की रिकार्ड मेन्टेन नहीं किया जाता। इस सम्बन्ध में सुखविन्दर सिंह गिल ज़िला कंट्रोलर ख़ुराक सिवल सपलाईज़ और खपतकार मामले अमृतसर ने ज़िला अमृतसर में समूह आटा चक्की मकान मालिकों को यह हिदायत की है कि आटा चक्की और मौजूद गेहूँ के स्टाक्स (राशन कार्ड होलडरें से पिसाई के लिए प्राप्त गेहूँ / प्राईवेट ख़रीदी गेहूँ) का मुकम्मल रिकार्ड हर समय पर चक्की और तैयार रखा जाये।

उन्होंने समूह आटा चक्की मकान मालिकों को यह भी हिदायत भी की कि लाभपातरी कार्ड धारकें से पिसाई के लिए प्राप्त होने वाली गेहूँ का स्टाक रजिस्टर अलग तौर पर (लाभपातरियों के विवरन / मोबायल नंबर समेत) मेन्टेन किया जाये जिससे भविष्य में किसी भी तरह की चैकिंग दौरान यह रिकार्ड मौके पर उपलब्ध हो सके। गिल ने कहा कि इन हिदायतें का उल्लंघन होने पर आटा चक्की मकान मालिकों विरुद्ध नियमों अनुसार बनती कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

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