बाल श्रम में संलिप्त नियोजकों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी – कुँवर डावर

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर, 16जून; उपायुक्त अमित तलवार के आदेशानुसार जिला टास्क फोर्स कमेटी द्वारा जिले के विभिन्न स्थानों जैसे दुकान, रेस्टोरेंट, ढाबिया आदि पर अभियान चलाया गया । इस अभियान के दौरान खालसा कॉलेज ओलम्पिक खेलकूद की दुकान पर एक किशोर बालक काम कर रहा था, जिसके संबंध में दुकान के मालिक ने उसका श्रम विभाग में पंजीकरण नहीं कराया।

इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए सहायक श्रम आयुक्त कुंवर डावर ने बताया कि जिला बाल संरक्षण विभाग के प्रतिनिधि से संपर्क कर बच्चे को माता-पिता को सौंप दिया गया है। सहायक श्रमायुक्त ने कहा कि इसी तरह विभिन्न प्रतिष्ठानों में काम करते पाये गये युवा कर्मियों को मुक्त किया जायेगा और नियोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी । उन्होंने पूरे वसिया शहर से अपील करते हुए कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे/किशोरों से काम नहीं कराया जाए। यदि कोई बाल/किशोर श्रमिक अब भी किसी प्रतिष्ठान में कार्यरत पाया जाता है तो नियोजकों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जायेगी।बाल श्रम के संबंध में जानकारी प्रदान करने के लिए उपायुक्त या जिला बाल संरक्षण अधिकारी के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

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