कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर 7 फरवरी, 2024 ; डिप्टी कमिश्नर घनशाम थोरी ने कहा कि किसी भी संस्था द्वारा वृद्धाश्रम चलाने के लिए पंजाब मैनेजमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन होम्स फॉर एल्डरली पर्सन्स स्कीम 2019 के तहत पंजीकरण अनिवार्य है।अधिक जानकारी देते हुए जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी मैडम कीर्तिप्रीत कौर ने बताया कि यह देखा गया है कि कई गैर-सरकारी संगठन वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 और नीति 2019 के नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना पंजीकरण के वृद्धाश्रम चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई संस्था वृद्धाश्रम चला रही है तो उसे पंजीकृत कराना होगा। उन्होंने कहा कि यदि जिले में कोई संस्था वृद्धाश्रम चला रही है और उन्होंने अभी तक पंजाब मैनेजमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन होम्स फॉर एल्डर पर्सन्स स्कीम 2019 के तहत पंजीकरण नहीं कराया है, इसलिए उन्हें अपना पंजीकरण कराना होगा। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए मजीठा रोड नारी निकेतन स्थित जिला सामाजिक एवं सुरक्षा अधिकारी के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
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