लोकसभा चुनाव 2024- चुनाव से संबंधित प्रचार सामग्री पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम एवं पता अवश्य होना चाहिए: उपायुक्त


कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर 3 अप्रैल, 2024:– लोकसभा चुनाव-2024 के मद्देनजर जिला चुनाव अधिकारी-कम-डिप्टी कमिश्नर घनशाम थोरी ने बताया कि जिले में चल रही 62 प्रिंटिंग प्रेसों की जांच की गई है और प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को निर्देश दिए गए हैं।चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री, पंपलेट या विज्ञापन छापते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि उस पर प्रकाशक और प्रकाशक का नाम और पूरा पता छपा हो। इसके साथ ही उन्होंने यह भी आदेश दिया कि होर्डिंग और फ्लेक्स आदि बनाने का काम करने वालों को अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को निर्देश दिए कि वे किसी भी प्रचार सामग्री को छापने से पहले यह घोषणा पत्र अवश्य प्राप्त कर लें कि यह चुनाव सामग्री किसके द्वारा और कितनी संख्या में छपवाई जा रही है।उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि मुद्रित प्रचार सामग्री की कीमत सहित जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त के कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को भी आदेश देते हुए कहा कि जो भी प्रिंटिंग प्रेस प्रचार सामग्री छापेगा, उसे बैनर, फ्लेक्स, पोस्टर, पंपलेट, बुकलेट पर अपने प्रेस का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर भी छापना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रिंटिंग प्रेस जाति द्वारा,धर्म आदि के विरुद्ध कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं छापी जायेगी। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस मालिकों से कहा कि चुनाव आयोग के इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी प्रिंटिंग प्रेस मालिक को धारा 127 (ए) के तहत छह महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

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