सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-सह-सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, अमृतसर ने जेल का दौरा किया

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर 6 जुलाई 2024–माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेशानुसार न्यायाधीश रछपाल सिंह ने आज जेल का दौरा किया। इस अवसर पर जेल अधीक्षक अनुराग कुमार आजाद सहित जेल के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। जज साहब ने यह दौरा जेल में बने शौचालयों, स्नानघरों, लंगरघरों, पीने के पानी और पानी की टंकियों आदि की साफ-सफाई का निरीक्षण करने के उद्देश्य से किया था और इसकी मरम्मत को लेकर जेल अधीक्षक को तत्काल निर्देश दिये गये।इस दौरान जज साहब ने जेल में बैरक, लंगर घर आदि का निरीक्षण किया। इसके बाद न्यायाधीश द्वारा दोषियों की समस्या को सुना गया और संबंधित अधिकारियों को समाधान के लिए तत्काल निर्देश जारी किये गये।

इसके साथ ही जज साहब द्वारा कैंप कोर्ट का आयोजन किया गया और मौके पर ही 05 दोषियों के मामले का निपटारा किया गया और उनकी रिहाई के आदेश जारी किये गये। इसके बाद बढ़ती गर्मी के प्रकोप को देखते हुए जज साहब ने लोगों को ग्लोबल वार्मिंग के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया और जेल में पेड़ लगाए गए और वहां मौजूद अधिकारियों, कर्मचारियों, दोषियों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का संदेश दिया गया .इसके बाद जज साहब ने अधिकारियों से बातचीत करते हुए 29 जुलाई से 03 अगस्त 2024 तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय में होने वाली विशेष लोक अदालत की सुनवाई के बारे में भी जागरूक किया और पूछा कि क्या इन संदेशों को आम जनता तक पहुंचाया जाना चाहिए ताकि आम जनता जनता इसे समझ सकती है और लाभ उठा सकती है यदि किसी नागरिक को इस संबंध में किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता की आवश्यकता है, तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में जा सकता है, जहां वर्तमान सचिव और लोक अभियोजक उसकी हर संभव मदद करेंगे।

जज साहब ने अमृतसर के लोगों को यह संदेश दिया और कहा कि इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत 14 सितंबर 2024, शनिवार को होने जा रही है, जिसमें फाइनेंस कंपनियों-बीमा कंपनियों, मोटर दुर्घटना, भूमि विवाद, बिजली और पानी के बिल आदि शामिल हैं। तरह-तरह के मामले दर्ज किए जा सकते हैं. लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य अदालती मामलों को समझौते/ राजीनामा के माध्यम से निपटारा करना है ताकि दोनों पक्षों के धन एवंसमय की बचत के साथ-साथ उनकी आपसी दुश्मनी को भी कम किया जा सकता है, गंभीर आपराधिक मामलों को छोड़कर सभी प्रकार के मामले जो विभिन्न अदालतों में लंबित हैं, लोक अदालत में फैसले के लिए शामिल हो जाते हैं। लोक अदालत में मामला दायर करने के इच्छुक व्यक्ति यदि मामला न्यायालय के समक्ष लंबित है तो संबंधित न्यायालय के न्यायाधीशों और यदि विवाद न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं है तो सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को लिखित आवेदन के माध्यम से अनुरोध कर सकते हैं।

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