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उपायुक्त एमएसएमई अधिनियम 2006 (विलंब भुगतान) के तहत लंबित 9 अलग-अलग मामलों का निपटारा किया गया

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर 17 जुलाई:–-एमएसएमई अधिनियम 2006 के तहत गठित जिला स्तरीय सुविधा परिषद की बैठक डिप्टी कमिश्नर घनशाम थोरी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर, एम.एस.एम.ई. अधिनियम 2006 (विलंब भुगतान) के तहत लंबित 9 अलग-अलग मामलों का निपटारा किया गया। थोरी ने कहा कि जिले में किसी भी उद्योगपति को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी और उद्योगपतियों को समय पर स्वीकृतियां जारी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योगपतियों के साथ खड़ी है और उनकी सभी समस्याओं का समाधान निश्चित समय में किया जाएगा।

उपायुक्त ने जिले से संबंधित उद्यमियों/उद्यमियों से अपील की है कि यदि उनके द्वारा बेचे गये उत्पाद का भुगतान समय पर नहीं हो रहा है, तो वे विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर अपना आवेदन दर्ज करा सकते हैं। बैठक में इंद्रजीत सिंह टांडी, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, (सदस्य सचिव), रंजन अग्रवाल (सदस्य), करण पुरी (कानूनी सदस्य), उमंग मैनी (एलडीएम) उपस्थित थे।

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