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14 दिसम्बर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालतः अमरदीप सिंह बैंस

लोक अदालत में सहमती से होते हैं फैसलें

कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 21 नवम्बर 2024: पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, एसएएस नगर, मोहाली और माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ अमरेंद्र सिंह ग्रेवाल, माननीय जिला और सेशनज़-कम-अध्यक्ष, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, अमृतसर के निर्देशन में और अमरदीप सिंह बैंस सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-कम-सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, अमृतसर के प्रयासों से इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत 14 दिसंबर 2024 को लगने जा रही है। जिसमें पारिवारिक मामले (जैसे पति-पत्नी विवाद), चेक बाउंस मामले, बैंक मामले, फाइनेंस कंपनी-बीमा कंपनी, मोटर दुर्घटना, भूमि विवाद, बिजली-पानी बिल आदि मामले दाखिल किए जा सकते हैं।

अमरदीप सिंह बैंस कि इस बार लोक अदालत में हजारों मामले राजीनामा के लिए रखे जा रहे हैं। साथ ही सभी को यह संदेश देना चाहता हूं कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य अदालती मामलों का निपटारा समझौते/इस्तीफे के माध्यम से करना है, जिससे दोनों पक्षों के धन और समय की बचत हो और आपसी विवाद भी कम हो। गंभीर आपराधिक मामलों को छोड़कर विभिन्न अदालतों में लंबित सभी मामले लोक अदालत में निर्णय के लिए शामिल किए जाते हैं। जो मामला किसी भी न्यायालय में नहीं चलता है, उस मामले में भी लोक अदालत में आवेदन देकर राजीनामा कराया जा सकता है। लोक अदालत में मामला दायर करने के इच्छुक व्यक्ति यदि मामला न्यायालय के समक्ष लंबित है तो संबंधित न्यायालय के न्यायाधीशों और यदि विवाद न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं है तो सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को लिखित अनुरोध कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय लोक अदालत अजनाला और बाबा बकाला में भी आयोजित की जाएगी।

इस अवसर पर जिला राजस्व अधिकारी नवकीरत सिंह रंधावा के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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