अनधिकृत कॉलोनियों और निर्माणों पर चला पंजा

अमृतसर विकास अथॉरटी, पुड्डा द्वारा की गई कार्रवाई

कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 29 नवम्बर 2024: एडीए के मुख्य प्रशासक अंकुरजीत सिंह और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक मेजर अमित सरीन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जिला टाऊन प्लानर (रेगुलेटरी) गुरसेवक सिंह औलख के मार्गदर्शन में एडीए के रेगुलेटरी विंग द्वारा थाना कंबो के पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में फतेहगढ़ चूड़िया रोड पर गाँव मुरादपुरा में बनाई जा रही नई अनाधिकृत कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया। जिला टाऊन प्लानर ने बताया कि भविष्य में होने वाले विकास को नियंत्रित करने के लिए सरकार के निर्देशानुसार गांव मुरादपुरा में एजीएम हाइट द्वारा अर्बन हाइट के नाम से विकसित की जा रही नई अनाधिकृत व्यावसायिक कॉलोनी को पापरा अधिनियम-1995 अधीन नोटिस जारी करते काम बंद करवाते हुए डैमोलिशन की कार्रवाई की गई है, क्योंकि अनाधिकृत कालोनी के मालिकों द्वारा सरकार के निर्देशों की अनदेखी करने और सरकारी नियमों का पालना ना करने के कारण काम पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है।

इसके अलावा मजीठा रोड पर गाँव पंडोरी वड़ैच में पड़ते स्टोन करसट होटल के साथ बन रहे अनाधिकृत  होटल के निर्माण को पंजाब रिजनल एंड टाऊन प्लानिंग एंड डिवेल्पमेंट एक्ट 1995 अधीन नोटिस जारी किया गया था, जिसके बावजूद निर्माणकर्ता द्वारा रोक निर्माण कार्य नहीं रुकवाया गया। जिसके चलते निर्माण को ध्वस्त करने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी किए गए थे, लेकिन मौके पर दूसरी मंजिल का लैंटर की शटरिंग होने के कारण जनहानि की आशंका के चलते टीम बिल्डर के लिखित अनुरोध पर दो दिन के भीतर निर्माण की शटरिंग हटाने और ध्वस्तीकरण के संबंध में आदेश दिए गए और यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि निर्माणकर्ता द्वारा अपने स्तर पर निर्माण नहीं तोड़ा जाता है तो निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाएगा।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पापरा अधिनियम-1995 के संशोधन 2024 के अनुसार, अनधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति को 5 से 10 साल की कैद और 25 लाख से 5 करोड़ रुपये का जुर्माना हो सकता है। इसके तहत कुल 14 कालोनाइजरों के विरुद्ध एफआईआऱ दर्ज करने के लिए पुलिस को लिखा गया है। जिला टाऊन प्लानर (रेगुलेटरी) ने आम जनता को सचेत करने के लिए उक्त अनधिकृत कॉलोनी में प्लॉट न खरीदने के बोर्ड भी लगा दिए हैं।

जिला नगर योजनाकार (रेगुलेटरी), अमृतसर ने आम जनता से अपील की है कि वे अवैध कॉलोनियां जोकि पुड्डा विभाग से मंजूरशुदा नहीं है में प्लाट खरीदने से पहले कालोनी संबंधी पुड्डा द्वारा जारी की गई मंजूरी की मांग जरुर करें ताकि उनके धन माल का नुकसान ना हो सके और उनके लिए परेशानी का कारण ना बने। इसके अलावा किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले पुडा के सक्षम अधिकारी से सीएलयू (चेंज ऑफ लैंडयूज) और नक्शा पास करवाने के बाद ही निर्माण करना चाहिए।

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