मेलों एवं त्यौहारों के दौरान लगाए जाने वाले झूलों के लिए सुरक्षा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर, 11 फरवरी, 2025; जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर साक्षी साहनी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 बीएनएसएस के तहत एक नोटिस जारी किया है। अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमृतसर जिले के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न स्थानों जैसे मॉल, मैदान आदि पर आयोजित होने वाले त्यौहारों/मेलों के दौरान बच्चों के लिए सवारी, खिलौना गाड़ियों में भारी भीड़ देखी जाती है।

किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए, सभी सवारी और खेल क्षेत्र के उपकरणों की सर्विस करना आवश्यक है और उनके सुरक्षा प्रमाण पत्र भी 15 दिनों के भीतर आयुक्त नगर निगम और सभी कार्यकारी अधिकारियों, नगर परिषदों को उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में जमा करने होंगे।आदेश में कहा गया है कि मेले, त्यौहारों और मॉल में किसी भी स्थान पर झूले लगाए जाएंगे। सुरक्षा प्रोटोकॉल की देखरेख के लिए भवन मालिक/संचालक द्वारा एक सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों के खेल के मैदानों में सभी झूलों और मशीनों के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किए जाने चाहिए और किसी भी चिकित्सा आपात स्थिति से निपटने के लिए चिकित्सा आपातकाल स्थापित करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा आगामी आदेश तक जारी रहेंगे।

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