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जिला प्रशासन ने आईईएलटीएस सेंटर और कंसल्टेंसी संचालक का लाइसेंस रद्द किया

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर 28 फरवरी 2025; अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर श्रीमती ज्योति बाला ने मानव तस्करी अधिनियम 2012 और पंजाब सरकार द्वारा लागू किए गए पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट के तहत आईईएलटीएस और कंसल्टेंसी के कोचिंग संस्थान चलाने के लिए लाइसेंसधारक का लाइसेंस रद्द कर दिया है।अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि इस एजेंसी ने इस कार्यालय से अपना लाइसेंस रद्द करने का अनुरोध किया था और उन्हें बताया गया कि उन्होंने कंपनी बंद कर दी है और इस आधार पर उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती ज्योति बाला ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स एक्ट रेगुलेशन एक्ट, 2012 की धारा 6(1)(ई) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेगा माइंड्स वे टू सक्सेस एससीएस को नोटिस जारी किया है। बटाली, द्वितीय तल, बी ब्लॉक मेन मार्केट न्यू अमृतसर पंजाब का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त यदि उक्त लाइसेन्सधारी या उसकी फर्म के विरूद्ध किसी अधिनियम/नियम के अनुसार कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उक्त लाइसेन्सधारी/फर्म का स्वामी/प्रोपराइटर प्रत्येक दृष्टि से जिम्मेदार होगा तथा उसकी भरपाई भी उक्त लाइसेन्सधारी द्वारा की जाएगी।

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