कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर, 12 मार्चः मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री बीमा योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को 5 लाख रुपये तक की मुफ्त चिकित्सा सहायता प्रदान कर रही है।इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त साक्षी साहनी ने बताया कि यह चिकित्सा सहायता किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में जाकर प्राप्त की जा सकती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा। यह कार्ड हर सरकारी अस्पताल में बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि पंजीकृत निर्माण श्रमिक किसी भी सरकारी अस्पताल में जाकर अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है तथा आयुष्मान मुख्यमंत्री बीमा योजना के तहत वित्तीय लाभ प्राप्त कर सकता है।
डिप्टी कमिश्नर ने आगे बताया कि पंजाब सरकार ने निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए पंजाब भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया है। कोई भी निर्माण श्रमिक जिसकी आयु 18-60 वर्ष के बीच हो और जिसने पिछले एक वर्ष में कम से कम 90 दिनों तक पंजाब में निर्माण मजदूर के रूप में काम किया हो, उसे लाभार्थी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत छात्रवृत्ति योजना के 86 पात्र लाभार्थियों को 8 लाख 67 हजार रुपये, शगुन योजना के एक पात्र लाभार्थी को 51 हजार रुपये तथा अंत्येष्टि योजना के तहत 9 परिवारों को 1 लाख 80 हजार रुपये की राशि का भुगतान किया गया है।उन्होंने बताया कि इस पंजीकरण के लिए किसी भी सेवा केंद्र पर जाकर या कीर्ति सहायक ऐप के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों सहित 145 रुपये वार्षिक शुल्क जमा करवाकर आवेदन किया जा सकता है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को उक्त स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत 05 लाख रूपये तक की निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।