कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर 4 अप्रैल 2025:पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, एडीए के मुख्य प्रशासक नितेश कुमार जैन, आईएएस और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक मेजर अमित सरीन, पीसीएस द्वारा जारी आदेशों की पालना करते हुए, एडीए के विनियामक विंग ने जिला नगर योजनाकार (विनियामक) गुरसेवक सिंह औलख के नेतृत्व में ड्यूटी मजिस्ट्रेट श्री जगबीर सिंह, उप-मंडल इंजीनियर (जेएएस), एडीए, अमृतसर और थाना कंबो के पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में अमृतसर-रामतीर्थ रोड पर बनाई जा रही अनाधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की। विनियामक विंग ने बताया कि भविष्य में विकास को नियंत्रित करने के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार, रामतीर्थ रोड पर गांव गोआंसाबाद में विकसित अनधिकृत व्यावसायिक कॉलोनी और गांव वडाला भिट्टेवड़ में विकसित अनधिकृत कॉलोनी को आर.टी. (एक्सटेंशन) को पीएपीआरए एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी किया गया है तथा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है, क्योंकि उक्त अनधिकृत कॉलोनियों के मालिक सरकार के निर्देशों की अनदेखी कर सरकारी नियमों का उल्लंघन कर रहे थे।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पीएपीआरए अधिनियम-1995 के संशोधन 2024 के अनुसार, अनधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति को 5 से 10 साल की कैद और 25 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने अब तक पुलिस विभाग को अनधिकृत कॉलोनियां काटने वाले कुल 15 कॉलोनाइजरों और अनधिकृत निर्माण करने वाले बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पत्र लिखा है। इसके अलावा पुड्डा के रेगुलेटरी विंग द्वारा समय-समय पर अमृतसर जिले में विकसित की जा रही अनाधिकृत कालोनियों व निर्माणों की जांच कर संबंधित अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर काम रुकवाया जा रहा है तथा संबंधित थाना प्रभारी को आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा जा रहा है।
जिला नगर योजनाकार ने आम जनता से अपील की कि वे अवैध कालोनियों, जो पुडा विभाग से अप्रूव्ड नहीं हैं, में प्लाट खरीदने से पहले पुडा से उस कालोनी के लिए अप्रूवल जरूर लें, ताकि उनकी प्रापर्टी को नुकसान न पहुंचे और यह उनके लिए परेशानी का कारण न बने। इसके अलावा उन्होंने यह भी अपील की कि जिले में किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले पुडा विभाग से आवश्यक मंजूरी लेने के बाद ही निर्माण किया जाए