Breaking News

12 मई को शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे उपायुक्त

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर 11 मई 2025:भारत सरकार और पंजाब सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार पंजाब के विभिन्न जिलों में किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट मैडम साक्षी साहनी ने अमृतसर जिले की सीमा के भीतर सभी सरकारी/निजी/सहायता प्राप्त/स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय शैक्षणिक संस्थानों को 12 मई, 2025 तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक अपने घरों से ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर सकते हैं, लेकिन किसी भी शिक्षक को स्कूल में नहीं बुलाया जाना चाहिए और स्कूलों को पूरी तरह से बंद रखा जाना चाहिए।जिला शिक्षा अधिकारी जिले में माध्यमिक एवं प्रारंभिक संस्थानों को बंद रखने के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

Check Also

हरभजन सिंह ई.टी.ओ. के प्रयासों को मिला फल: रोपड़ में स्थापित होंगे 800-800 मेगावाट के दो और बिजली उत्पादन यूनिट पंजाब में 800 मेगावाट यूनिट का एक नया प्लांट स्थापित करने को मंजूरी

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर 6 जून 2025:धान के सीजन के मद्देनजर पंजाब सरकार द्वारा की गई …