24 मई 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा जिला एवं सत्र न्यायाधीश

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर 18 मई 2025:राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सदस्य सचिव, पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, एसएएस के दिशा-निर्देशों के अनुसार। नागरिकों से प्राप्त आदेशों के अनुसार, श्री अमरिंदर सिंह ग्रेवाल, जिला और सत्र न्यायाधीश कम अध्यक्ष, जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, अमृतसर ने बताया कि जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत 10.05.2025 को आयोजित की जानी थी, लेकिन नालसा के निर्देशों के अनुसार, भारतीय सीमा पर तनाव जैसी स्थिति पैदा हो गई थी, जिसके कारण 10.05.2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत स्थगित कर दी गई थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अमरिंदर सिंह ग्रेवाल ने बताया कि अब राष्ट्रीय कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के निर्देशानुसार तथा पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, एसएएस नगर के दिशा-निर्देशों के तहत न्यायिक एवं प्री-लिटिगेशन स्तर पर आए राजीनामा के मामलों को आपसी सहमति से निपटाने के लिए जिले में 24.05.2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में

पेंशन मामले, भूमि अधिग्रहण मामले, राजस्व मामले, बीएसएनएल मामले, बीमा कंपनी से संबंधित मामले, वित्तीय वित्त मामले, बैंक ऋण से संबंधित मामले, जल बिल, आपराधिक समझौता योग्य मामले, चेक बाउंस से संबंधित मामले, ट्रिब्यूनल से संबंधित मोटर दुर्घटना दावा मामले, वैवाहिक विवाद, यातायात चालान, श्रम विवाद मामले, बिजली मामले और अन्य राजीनामा योग्य मामलों सहित सेवाओं से संबंधित मामलों की सुनवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रीय लोक अदालत में केस दायर करने में कोई परेशानी आती है तो जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी अमृतसर के दफ्तर और दफ्तर नंबर 0183-2220205 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

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