कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर 26 जून 2025:डिप्टी कमिश्नर कम जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर श्रीमती साक्षी साहनी ने अमृतसर जिले में कबूतर दौड़ प्रतियोगिताएं करवाने पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। यह आदेश 25 अगस्त 2025 तक लागू रहेंगे। जारी आदेशों में उन्होंने कहा कि डायरेक्टर पशुपालन विभाग पंजाब से प्राप्त पत्र के अनुसार भारतीय पशु कल्याण बोर्ड को शिकायतें मिल रही थीं कि कबूतर दौड़ प्रतियोगिताओं के दौरान पीसीए एक्ट 1960 की धारा तीन और 11 का उल्लंघन किया जा रहा है। इसके अलावा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि ऐसी प्रतियोगिताएं आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं। इसलिए जिले में ऐसी गतिविधियों पर पूर्ण रूप से रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों से जुड़े व्यक्ति के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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