जिला लोक संपर्क अधिकारी ने प्रेस क्लब की चुनाव प्रक्रिया संबंधी जिले के सभी पत्रकारों के साथ की बैठक

सर्वसम्मति से प्रेस क्लब के वोट बनाने के लिए 11 सदस्यीय समिति का गठन, नई वोट बनाने के लिए समय-सारणी (शेड्यूल) जारी

कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 17 मार्च 2026: श्री दलविंदरजीत सिंह, आई.ए.एस., डिप्टी कमिश्नर अमृतसर के निर्देशों के तहत प्रेस क्लब अमृतसर के चुनाव करवाने संबंधी बनाए जाने वाले चुनाव नियमों तथा पत्रकारों की मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में जिला लोक संपर्क अधिकारी अमृतसर इंदरजीत सिंह और सहायक लोक संपर्क अधिकारी योगेश शर्मा द्वारा आज जिला अमृतसर के सभी पत्रकारों तथा पत्रकार एसोसिएशन/यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक प्रेस क्लब अमृतसर में आयोजित की गई।
इस बैठक में जिले के सभी पत्रकारों और पत्रकार संगठनों के प्रतिनिधियों ने आपसी सहमति से प्रेस क्लब के चुनाव संबंधी नियमों और मतदाता सूची तैयार करने पर सहमति जताई। इस अवसर पर सर्वसम्मति से पत्रकारों की 11 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जो निर्धारित नियमों के अनुसार प्रेस क्लब चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करेगी।
जिला लोक संपर्क अधिकारी इंदरजीत सिंह ने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के जिला कार्यालय अमृतसर द्वारा जारी प्रेस पहचान पत्र (पीला कार्ड) धारक सभी पत्रकार/प्रेस फोटोग्राफर चुनाव में भाग ले सकेंगे। इसके अलावा सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब द्वारा जारी एक्रिडिटेशन कार्ड (पिंक कार्ड) और वेटरन एक्रिडिटेशन कार्ड धारक भी चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र होंगे।
जिले के ऐसे पत्रकार/प्रेस फोटोग्राफर, जिनके पास विभागीय कार्ड नहीं है, लेकिन जिनका समाचार पत्र पंजाब और चंडीगढ़ में प्रकाशित होता है और भारत सरकार के आर.एन.आई. में पंजीकृत है, वे भी मतदान और चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के योग्य होंगे। इसके अतिरिक्त डी.ए.वी.पी. सूची में शामिल राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सैटेलाइट न्यूज़ चैनलों से जुड़े अमृतसर जिले के पत्रकार/प्रेस फोटोग्राफर भी मतदाता सूची में शामिल होंगे। पंजाब सरकार द्वारा इम्पैनल किए गए वेब पोर्टलों के पत्रकार भी इसमें शामिल किए जाएंगे।
मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए पत्रकार के पास अपने मीडिया संस्थान/हाउस का कम से कम 6 महीने पुराना प्राधिकरण पत्र या पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा।
जिला लोक संपर्क अधिकारी ने बताया कि डिप्टी कमिश्नर अमृतसर श्री दलविंदरजीत सिंह के निर्देशों के तहत मतदाता सूची तैयार करने का शेड्यूल जारी किया गया है। नई वोट बनवाने के लिए जिला लोक संपर्क अधिकारी कार्यालय, कमरा नंबर 216, दूसरी मंजिल, जिला प्रशासनिक परिसर अमृतसर में आवेदन किया जा सकता है।
नई वोट बनाने की अवधि 18 मार्च से 25 मार्च 2026 (कार्यालयी कार्य दिवसों में) सुबह 10:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक होगी। 27 मार्च 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। 30 मार्च से 2 अप्रैल 2026 तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी तथा उनके निपटारे के बाद 6 अप्रैल 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन पत्रकारों को सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब द्वारा प्रेस पहचान पत्र (येलो कार्ड), एक्रिडिटेशन कार्ड और वेटरन एक्रिडिटेशन कार्ड जारी किए गए हैं, उन्हें मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

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