नई विकसित हो रही अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर

अमृतसर विकास प्राधिकरण (पुड्डा) के जिला नगर योजनाकार (रेगुलेटरी) विंग द्वारा की गई कार्रवाई

कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 18 मार्च 2026: पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत एडीए के मुख्य प्रशासक नितेश कुमार जैन, आई.ए.एस. तथा अतिरिक्त मुख्य प्रशासक श्रीमती इनायत, पी.सी.एस. के आदेशों का पालन करते हुए जिला टाउन प्लानर (रेगुलेटरी) विंग द्वारा थाना कम्बो के पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में अमृतसर-रामतीर्थ रोड पर बन रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें ध्वस्त कर दिया गया।
रेगुलेटरी विंग की ओर से जानकारी देते हुए जिला टाउन प्लानर श्री अमरिंदरजीत सिंह ने बताया कि भविष्य के विकास को नियंत्रित करने के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार रामतीर्थ रोड स्थित गांव धौलकलां में ‘शिवा पैराडाइज’ तथा गांव वडाला भिट्टेवड्ड में ‘मधुबन एस्टेट (एक्सटेंशन)’ के नाम से विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों को पापरा एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी कर काम बंद करवाया गया था। इसके बावजूद नियमों की अनदेखी जारी रहने पर आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।
उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ पापरा एक्ट-1995 (संशोधन 2024) के अनुसार 5 से 10 वर्ष तक की सजा और 25 लाख से 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस संबंध में कॉलोनी मालिकों और डेवलपर्स के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस विभाग को राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर पत्र भी लिखा जा रहा है।
एडीए के रेगुलेटरी विंग ने आम जनता से अपील की है कि वे बिना पुड्डा से मंजूरी प्राप्त कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से पहले पूरी जांच-पड़ताल करें। किसी भी विज्ञापन के आधार पर प्लॉट खरीदने से पहले संबंधित कॉलोनी की मंजूरी अवश्य जांच लें और अमृतसर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध अवैध कॉलोनियों की सूची को भी देख लें, ताकि किसी प्रकार के आर्थिक नुकसान से बचा जा सके। इसके अलावा लोगों को यह भी सलाह दी गई है कि जिले में कहीं भी निर्माण कार्य शुरू करने से पहले पुड्डा विभाग से आवश्यक स्वीकृतियां अवश्य प्राप्त करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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