कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 10 अप्रैल 2026: पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत एडीए के मुख्य प्रशासक नितेश कुमार जैन (आईएएस) और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक इनायत (पीसीएस) के आदेशों का पालन करते हुए जिला टाउन प्लानर (रेगुलेटरी) विंग द्वारा गांव मानांवाला और रखझीतां में नेशनल हाईवे/लिंक रोड पर बन रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें ध्वस्त कर दिया गया।
जिला टाउन प्लानर ने जानकारी देते हुए बताया कि भविष्य के विकास को नियंत्रित करने के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार गांव मानांवाला और रखझीतां में विकसित की जा रही नई अवैध कॉलोनियों को पापरा एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी कर काम बंद करवाया गया था और दिनांक 09/04/2026 को इनके खिलाफ डिमोलिशन की कार्रवाई की गई।
उन्होंने बताया कि इन अवैध कॉलोनियों के मालिकों ने सरकारी नियमों की अवहेलना की और नोटिस जारी होने के बावजूद स्पष्टीकरण देने की बजाय मौके पर विकास कार्य जारी रखे, जिसके चलते उच्च अधिकारियों के निर्देशों पर यह कार्रवाई की गई।
इसके अलावा आईआईएम को जाने वाली लिंक रोड पर स्थित गांव रखझीतां में विकसित की गई एक अवैध कॉलोनी के खिलाफ पहले भी 05/08/2025 को डिमोलिशन की कार्रवाई की जा चुकी थी और कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस विभाग को भी लिखा गया था। इसके बावजूद कॉलोनी मालिकों ने फिर से निर्माण कार्य शुरू कर दिया, जिसके चलते अब नए निर्माण को दोबारा ध्वस्त किया गया।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ पापरा एक्ट-1995 (संशोधन 2024) के अनुसार 5 से 10 साल तक की सजा और 25 लाख से 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इस संबंध में कॉलोनी के तहत आने वाली जमीन के मालिकों और डेवलपर्स के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस विभाग को राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर पत्र भेजा जा रहा है।
एडीए के रेगुलेटरी विंग ने आम जनता से अपील की है कि वे ऐसी अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से बचें, जिन्हें पुडा विभाग से मंजूरी प्राप्त नहीं है। किसी भी विज्ञापन के आधार पर प्लॉट खरीदने से पहले संबंधित कॉलोनी की पुडा द्वारा जारी मंजूरी अवश्य जांच लें।
साथ ही अमृतसर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध अवैध कॉलोनियों की सूची को भी अवश्य देखें, ताकि आर्थिक नुकसान और भविष्य की परेशानियों से बचा जा सके। इसके अतिरिक्त यह भी अपील की गई है कि जिले में कहीं भी निर्माण कार्य शुरू करने से पहले पुडा विभाग से आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करना अनिवार्य है।

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