कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 8 सितंबर 2026: एडिश्नल जिला मजिस्ट्रेट, अमृतसर श्रीमती पल्लवी मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 बी.एन.एस.एस. के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए विभिन्न पाबंदियों के आदेश जारी किए गए हैं।
रोष-रैलियों और धरना-प्रदर्शनों आदि पर पूर्ण प्रतिबंध
जिला अमृतसर में जिला पुलिस प्रमुख, अमृतसर (ग्रामीण) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले थानों के अंतर्गत गांवों और कस्बों में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, विरोध रैलियां निकालने, धरना देने, बैठकें करने, नारे लगाने या लगाने तथा प्रदर्शन करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि उनके ध्यान में आया है कि जिला अमृतसर में कुछ राजनीतिक संगठन जिला स्तर पर विरोध, धरने, रैलियां और प्रदर्शन करने की योजनाएं बना रहे हैं तथा लोगों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। इससे सरकारी और गैर-सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचने तथा कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका बनी रहती है। इसलिए कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा लोगों की जान-माल की सुरक्षा के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाना आवश्यक है। यह आदेश 6 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा।
पुलियों और सड़कों पर बनी रेलिंग तथा डिवाइडर तोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध
जिला अमृतसर में पुलियों और सड़कों पर बनी रेलिंग तोड़ने तथा सड़कों के निर्माण या फ्लाईओवर को पक्का करते समय बनाए गए डिवाइडरों को तोड़कर अस्थायी रूप से रास्ता बनाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
आदेशों में आगे कहा गया है कि जिला अमृतसर में कई पुलियां और सड़कें ऐसी हैं जो बिना रेलिंग के हैं। इसके अलावा कुछ लोगों/ठेकेदारों/विभागों द्वारा फसल की कटाई से संबंधित मशीनों, डिच मशीनों और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों आदि को ले जाने के लिए संकरी पुलियों पर बने डिवाइडरों को तोड़ दिया जाता है। पुलियों या सड़कों के निर्माण अथवा फ्लाईओवर को पक्का करते समय सड़कों पर बने डिवाइडरों को तोड़कर अस्थायी रास्ता बनाने से दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। इसलिए ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाना आवश्यक है। यह आदेश 6 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा।
श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास ड्रोन कैमरा उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध
जिला अमृतसर में स्थित श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अजनाला रोड, राजासांसी, अमृतसर के ग्रामीण अधिकार क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
आदेशों में कहा गया है कि हवाई अड्डे पर दिन-रात अंतरराष्ट्रीय और घरेलू उड़ानें आती-जाती रहती हैं। हवाई अड्डे के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में काफी संख्या में होटल और मैरिज पैलेस स्थित हैं, जहां आम जनता अपने समारोहों की ड्रोन के माध्यम से वीडियोग्राफी करवाती है। इनकी आड़ में कोई समाज-विरोधी तत्व कभी भी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। इसलिए श्री एयरपोर्ट के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ड्रोन कैमरा उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश 6 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा।
सीमा पर कंटीली तार के पास हर प्रकार की गतिविधि पर प्रतिबंध
जिला अमृतसर में जिला पुलिस प्रमुख, अमृतसर (ग्रामीण) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले थानों के अंतर्गत भारत-पाकिस्तान सीमा से लगी कंटीली तार से 500 मीटर के दायरे में शाम 6:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक हर प्रकार की गतिविधि पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
आदेश में कहा गया है कि जिला अमृतसर में आने वाली भारत-पाकिस्तान सीमा पर अवांछित तत्वों की गतिविधियों के कारण भारत-पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा, देश के अमन-चैन और शांति को खतरा होने की संभावना रहती है, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका बनी रहती है। इसलिए लोगों की जान-माल की सुरक्षा और रोकथाम के लिए भारत-पाकिस्तान सीमा से लगी कंटीली तार से 500 मीटर के दायरे में शाम 6:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक हर प्रकार की गतिविधि पर रोक लगाने के आदेश जारी करना आवश्यक है। यह आदेश 6 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा।
मैरिज पैलेसों में हथियार ले जाने और फायरिंग पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश
जिले के ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे मैरिज पैलेसों में हथियार आदि लेकर आने, हवाई फायर करने तथा सोशल मीडिया पर ऐसी कार्रवाई को प्रदर्शित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अमृतसर (ग्रामीण) ने उनके ध्यान में लाया है कि काफी संख्या में मैरिज पैलेसों तथा धार्मिक स्थलों में होने वाले समारोहों के दौरान कई लोगों द्वारा हथियार साथ लेकर जाना और हवाई फायर करना एक तरह की परंपरा बन गई है। सोशल मीडिया पर भी हथियारों का प्रदर्शन किया जाता है, जिससे कई बार कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। इसलिए जिले के ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे मैरिज पैलेसों के अंदर हथियार लेकर जाने और हवाई फायर करने पर रोक लगाना अत्यंत आवश्यक है। यह पाबंदी के आदेश आदेश 6 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा।

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