पंजाब स्टेट ट्रेडर्स कमीशन के प्रयासों से नई नीति; सर्कल रेट और आयकर रिटर्न के अनुसार चार स्लैब
पंजाब स्टेट ट्रेडर्स कमीशन के सदस्य श्री शीतल जुनेजा ने इस पहल के लिए राज्य सरकार का धन्यवाद किया

कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 8 अक्टूबर 2026: स्थानीय निकायों के अधीन आने वाली दुकानों पर लंबे समय से काबिज किरायेदारों को मालिकाना हक देने की दिशा में पंजाब सरकार द्वारा ‘मेरी दुकान, मेरा नाम’ नाम से नई नीति का ऐलान किया गया है। इस नीति के तहत 12 वर्ष से अधिक समय से स्थानीय निकायों की दुकानों को किराये पर चला रहे पात्र किरायेदारों को निर्धारित शर्तों और दरों के अनुसार मालिकाना हक दिए जाएंगे।
पंजाब स्टेट ट्रेडर्स कमीशन के सदस्य श्री शीतल जुनेजा ने इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए बताया कि यह नीति पंजाब स्टेट ट्रेडर्स कमीशन के प्रयासों के चलते स्थानीय निकाय मंत्री श्री बैंस द्वारा घोषित की गई है। इस पहल को कमीशन के चेयरमैन एवं कैबिनेट मंत्री श्री हरपाल सिंह चीमा, वाइस चेयरमैन श्री अनिल ठाकुर, पी.एस.टी.सी. सदस्य श्री शीतल जुनेजा और हलका चेयरमैन श्री कपिल चड्ढा का सहयोग प्राप्त हुआ है।
श्री जुनेजा ने कहा कि नई नीति के अनुसार पात्र किरायेदारों को उनकी आयकर रिटर्न में दर्ज आय और संबंधित क्षेत्र के सर्कल रेट के आधार पर चार स्लैब के अनुसार मालिकाना हक दिए जाएंगे। 3 लाख रुपये तक की आय पर सर्कल रेट का 12 प्रतिशत, 3 से 8 लाख रुपये तक 25 प्रतिशत, 8 से 15 लाख रुपये तक 50 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 100 प्रतिशत सर्कल रेट के अनुसार राशि लागू होगी।
यह नीति उन व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण कदम है, जो लंबे समय से स्थानीय निकायों की दुकानों में अपना कारोबार चला रहे हैं। मालिकाना हक मिलने से उन्हें कारोबार के संबंध में अधिक स्थिरता और सुरक्षा मिलने की उम्मीद है।
उन्होंने कहा कि इस नीति को लागू करवाने के लिए पंजाब स्टेट ट्रेडर्स कमीशन द्वारा विशेष प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह पहल लंबे समय से दुकानों पर किरायेदार के रूप में कारोबार कर रहे व्यापारियों की मालिकाना हक संबंधी मांग को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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