जालन्धर : श्री वरिंदर कुमार शर्मा जिला मैजिस्ट्रेट जालन्धर ने आंचार सहिंता की धारा 144 के अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला जालन्धर में धान की पराली एवं अवशेषों को आग लगाने पर पाबंदी लगा दी गई है। जिला मैजिस्ट्रेट ने एक अन्य आदेश द्वारा जिला जालन्धर में शाम 7 बजे से सुबह 9 बजे तक कंबाईन के साथ धान कटने पर पाबंदी लगा दी गई है और धान की कटाई केवल हारवैस्टर कंबाईन जिने के पास बी.आई.एस. का सर्टीफिकेट हो वह ही प्रयोग किया जाये। उपरोक्त यह दोने आदेश 30 नवंबर 2018 तक लागू रहेगी।
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