जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा धान की पराली को आग लगाने पर पाबंदी के आदेश किये जारी

जालन्धर : श्री वरिंदर कुमार शर्मा जिला मैजिस्ट्रेट जालन्धर ने आंचार सहिंता की धारा 144 के अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला जालन्धर में धान की पराली एवं अवशेषों को आग लगाने पर पाबंदी लगा दी गई है। जिला मैजिस्ट्रेट ने एक अन्य आदेश द्वारा जिला जालन्धर में शाम 7 बजे से सुबह 9 बजे तक कंबाईन के साथ धान कटने पर पाबंदी लगा दी गई है और धान की कटाई केवल हारवैस्टर कंबाईन जिने के पास बी.आई.एस. का सर्टीफिकेट हो वह ही प्रयोग किया जाये। उपरोक्त यह दोने आदेश 30 नवंबर 2018 तक लागू रहेगी।

Check Also

एसआईआर 2026: चयनकार रजिस्ट्रेशन अधिकारियों ने प्राप्त दावे व आपत्तियों की सूचियां राजनीतिक पार्टियों को सौंपीं

कल्याण केसरी न्यूज़, जालंधर, 14 सितंबर 2026: डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी वरजीत वालिया ने आज …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *