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जालंधर विकास अथारिटी ने शहर में 19 ग़ैर कानूनी इमारतें ध्वस्त की

जालंधर : जालंधर विकास अथारिटी ने ग़ैर कानूनी कलोनियों और नाजायज कबज़ों के ख़िलाफ़ सख्त कार्यवाही करते हुए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के नज़दीक 19 ग़ैर कानूनी इमारतो को ध्वस्त किया गया। मुख्य प्रशासक जालंधर विकास अथारिटी जतिन्दर ज़ोरवाल की हिदायतें पर विशेष टीम ने कानून का उल्लंघन करने वालों को नोटिस देने के बाद गाँव चहेड़ू और महेड़ू और अन्य स्थानों पर ग़ैर कानूनी इमारतों को ध्वस्त किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स बलों को तैनात किया गया। मुख्य प्रशासक ने कहा कि जिले में ग़ैर कानूनी काम करने वालों को किसी भी कीमत पर इजाज़त नहीं दी जायेगी। उन्होनें कहा कि जालंधर विकास अथारिटी पंजाब सरकार की हिदायतों पर ग़ैर कानूनी कलोनियों और इमारतों पर सख़्त नज़र रखे हुए है और इन इमारतों और कलोनियों ख़िलाफ़ सख़्त कार्यवाही की जायेगी।

मुख्य प्रशासक ने आगे बताया कि जालंधर विकास अथारिटी की तरफ से पहले ही कानून का उल्लंघन करने वालों विरुद्ध सख़्त कार्यवाही के लिए रेगुलेटरी अथारिटी का गठन किया जा चुका है। उन्होनें कहा कि ग़ैर कानूनी कलोनियों और इमारतें सम्बन्धित लिखित या टैलिफ़ोन पर शिकायतें प्राप्त करने के लिए शिकायत सैल का भी गठन किया गया है। उन्होनें कहा कि रेगुलेटरी अथारिटी की तरफ से कानून का उल्लंघन करने वालों विरुद्ध असरदार ढंग के साथ कार्यवाही को यकीनी बनाने के लिए अलग -अलग आधिकारियों को तैनात किया गया है और कानून का उल्लंघन करने वालों पर एफ.आई.आर. दर्ज़ की जायेगी।

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