कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर,16 नवंबर : ज़िलाधीश -सह-कार्यकारी मजिस्ट्रेट अमृतसर गुरप्रीत सिंह खैरा को आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्राप्त किया गया अमृतसर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस थाना क्षेत्रों में पतंगबाजी के लिए सिंथेटिक / प्लास्टिक के तार बेचने के अधिकार का प्रयोग करना भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि यह उनके संज्ञान में आया है कि पतंगबाजी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे तार यह कपास की डोरियों के अलावा सिंथेटिक / प्लास्टिक से बना होता है जो बहुत मजबूत, अविनाशी और अटूट होता है। उन्होंने कहा कि यह सिंथेटिक दरवाजा पतंग उड़ाने के दौरान पतंग उड़ाने वालों के हाथ और उंगलियां काट देता है। यहां तक कि कई साइकिल चालकों और स्कूटर सवारों के गले और कान काटे जाने, उड़ने वाले पक्षियों के फंसने और मरने की कई घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा, जब इस दरवाजे में फंसे पक्षी मर जाते हैं, तो वे पेड़ों पर लटक जाते हैं और बदबू से पर्यावरण प्रदूषित होता है। यह एक सिंथेटिक / प्लास्टिक स्ट्रिंग है जब पतंग उड़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह मानव जीवन और पक्षियों के लिए घातक साबित होता है। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इस दरवाजे के उपयोग को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए। इसलिए, इस प्रतिबंध को लगाना आवश्यक है। यह आदेश 2 जनवरी, 2021 तक सख्ती से लागू किया जाएगा।
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