कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर,17 नवंबर : जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर गुरप्रीत सिंह खैरा ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। व्यक्तियों का इकट्ठा होना इसने विरोध प्रदर्शन रैलियों, धरनों, बैठकों, नारेबाजी और प्रदर्शनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि यह उनके संज्ञान में आया है कि अमृतसर जिले में कुछ राजनीतिक / किसान और अन्य संगठन जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन और प्रदर्शन करने की योजना बना रहे थे और लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। इससे सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति के नुकसान और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का डर है। इसलिए, कानून और व्यवस्था बनाए रखने और लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए तत्काल प्रयासों की आवश्यकता है। प्रतिबंध को 13 जनवरी 2021 तक सख्ती से लागू किया जाएगा।
Check Also
एसआईआर 2026: चयनकार रजिस्ट्रेशन अधिकारियों ने प्राप्त दावे व आपत्तियों की सूचियां राजनीतिक पार्टियों को सौंपीं
कल्याण केसरी न्यूज़, जालंधर, 14 सितंबर 2026: डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी वरजीत वालिया ने आज …
Kalyan Kesari हिन्दी समाचार पत्र