मैगसिपा की तरफ से लगाया गया 2दिनों का आर:टी:आई प्रशिक्षण सैमीनार

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर, 2दिसंबर:महात्मा गांधी राज लोग प्रसाशन संस्थान की तरफ से ज़िला परिषद हाल में पी.आई.यो. और ए.पी.आई.यो. को सर्वोत्तम (उत्तम सेवा) जन हित के लिए प्रदान और सूचना का अधिकार एक्ट 2005 से जाणूं करवाने के लिए सरकारी कर्मचारियों और आधिकारियों का 2दिनों सैमीनार लगाया गया।सैमीनार को डा: एस:पी: जोशी (रिटायर डी:था:पी) रीजनल प्राजैकट डायरैक्टर मैगसिपा जालंधर ने संबोधन करते कहा कि सूचना दे अधिकार एक्ट के द्वारा हरेक व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि किसी भी जनतक संस्था से माने समय अंदर जानकारी हद सकता है। उन कहा कि सूचना और अधिकार एक्ट का उद्देश्य सरकारी कामों में पारदर्शिता ल्याउना है। जोशी ने कहा कि हरेक सरकारी अधिकारी और कर्मचारी का प्रारंभिक फ़र्ज़ है कि वह आर:टी:आई एक्ट के अंतर्गत माँगी गई सूचना समय सिर मुहैया करवाई जाये।जोशी ने बताया कि इस प्रशिक्षण वर्कशाप का मुख्य उद्देश्य सरकारी अधकारियें और कर्मचारियों को सूचना अधिकार बारे स्पष्ट जानकारी देना थी। जोशी ने कहा कि यदि कोई बिनैकार सूचना से संतुष्ट नहीं है तो वह महकमो के नामज़द अधिकारी के पास अपील भी कर सकता है और अपील अधिकारी को 30 दिनों या ख़ास केस में 45 दिनों में अपील पर फ़ैसला करना ज़रूरी उन कहा कि अगर कोई बिनैकार सूचना के अधिकार के अंतर्गत कोई जानकारी लेना चाहता है तो और गरीबी रेखा से नीचे है तो उस के पास से कोई भी फिस नहीं के लिए जाती। उन बताया कि अपेक्षित फिस से बगैर प्राप्त हुए बिनैपत्तरें और कोई विचार नहीं किया जाता।
सैमीनार को संबोधन करते एडवोकेट रजीव मैदान की तरफ से विसथारपूरवक आर:टी:आई एक्ट और रौशनी पाया गया। उन कहा कि आर:टी:आई एक्ट के अंतर्गत माँगी गई सूचना को 30 दिनों के अंदर अंदर बिनैकार को मुहैया करवानी ज़रूरी है यदि 30 दिन से पर हो जाएँ तो बिनैकार के पास से बनती फिस नहीं के लिए जाती। उन कहा कि यदि किसी सूचना अफ़सर ने बिनैकार की तरफ से माँगी गई सूचना को ख़ारिज किया है तो उस का कारण भी बताना ज़रूरी है। उन कहा कि आर:टी:आई एक्ट अधीन वह सभी संस्थायों आतीं हैं जितना को सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता दी जाती है और जो कोई संस्थायों कानून के अंतर्गत चलतीं हैं को आर:टी:आई एक्ट अधीन सूचना देना ज़रूरी है। उन बताया कि हरेक विभाग को अपने दफ़्तर के बाहर आर:टी:आई का बोर्ड डिस्पले करना ज़रूरी है।इस मौके डा: उषा कपूर प्रिंसिपल रिटायर्ड जी:बिल्कुल:डी:यू कालेज जालंधर ने सैमीनार को संबोधन करते बताया कि आधिकारियों को निष्पक्ष ढंग के साथ अपना काम करना चाहिए और बिनैकार की तरफ से माँगी गई सूचना माने समय अंदर ही मुहैया करवाई जानी चाहिए।इस मौके एडवोकेट शिव कुमार सोनी के इलावा अलग अलग विभागों के पी.आई.यो. और ए.पी.आई.यो उपस्थित थे।

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