दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे

कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 14 अक्टूबर 2024: अमृतसर की डिप्टी कमिश्नर कम जिला मजिस्ट्रेट साक्षी साहनी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार त्योहार के दिनों में पटाखे चलाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके तहत जिले में दिवाली और गुरुपर्व के अवसर पर पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी किया जाना है और इसके अलावा जिले में दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल के दिनों में पटाखे चलाने का समय भी तय कर दिया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पास किए गए आदेशों के अनुसार जिले में पटाखों की बिक्री के लिए प्रोविजनल लाइसेंस जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 728 आफ 2015 दिनांक 23-10-2018 में दीवाली, गुरपर्व, क्रिसमस और नये साल के अवसर पर पटाखे चलाने की जो छूट दी गयी है, उसके तहत निर्धारित समय के अंदर पटाखे चलाये जाएं। उन्होंने कहा कि दिवाली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक, गुरुपर्व के दिन सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और रात को 9 बजे से 10 बजे तक पटाखे चलाए जा सकते हैं। इसी तरह क्रिसमस की पूर्व संध्या पर रात 11.55 बजे से अगली सुबह 12.30 बजे तक और नये साल की पूर्व संध्या पर रात 11.55 बजे से अगली सुबह 12.30 बजे तक आतिशबाजी का समय तय किया गया है। इस समय से पहले और बाद में किसी भी प्रकार के पटाखे चलाना प्रतिबंधित रहेगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि कोई भी वेबसाइट, ई-कॉमर्स साइट आदि पटाखे नहीं बेच सकेगी। जिला मजिस्ट्रेट ने आगे कहा कि विवाह समारोहों के दौरान पटाखे चलाने और सुरक्षा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मैरिज पैलेस मालिक को इस संबंध में लाइसेंस लेना आवश्यक होगा। इसके अलावा शोभा यात्रा, नगर कीर्तन, प्रभात फेरी और अन्य आयोजनों के दौरान पटाखे छोड़ने के लिए भी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। इस बीच घनी आबादी वाले इलाकों और आग लगने वाले इलाकों में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

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