शैक्षणिक संस्थान 11 मई 2025 तक बंद रहेंगे उपायुक्त

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर 9 मई 2025:भारत सरकार और पंजाब सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार पंजाब के विभिन्न जिलों में किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। जिला मजिस्ट्रेट मैडम साक्षी साहनी ने आपातकालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए अमृतसर जिले की सीमा के भीतर सभी सरकारी/निजी/सहायता प्राप्त/स्कूल/कॉलेज/शैक्षणिक संस्थानों को 11 मई, 2025 तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।जिला शिक्षा अधिकारी जिले में माध्यमिक एवं प्रारंभिक संस्थानों को बंद रखने के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

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