कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 11 अगस्त 2025: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमृतसर (फास्ट ट्रैक) की अदालत ने पॉक्सो अधिनियम के तहत दो आरोपियों को आजीवन कारावास (प्राकृतिक मृत्यु तक) की सजा सुनाई है।
माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार, अनिल कुमार उर्फ बिल्ली पुत्र विनोद कुमार और सोहम पुत्र रामदेव को एफआईआर संख्या 77/2023, महिला थाना अमृतसर, धारा 376-डी/376 डीए आईपीएस और 6 पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया है और इन दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास यानी प्राकृतिक मृत्यु तक की सजा सुनाई गई है और साथ ही 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। उन्होंने बताया कि घटना वाले दिन आरोपी अनिल कुमार उर्फ बिल्ली अपने चार दोस्तों के साथ छत पर अपने बच्चे का जन्मदिन मना रहा था और नशे की हालत में था। जिसके कारण पीड़िता सो नहीं पा रही थी और अपनी छत पर खड़ी थी। उक्त आरोपियों ने उसे बहाने से बुलाया और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया।
माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमृतसर ने कहा कि इस सजा के माध्यम से अदालत समाज को यह संदेश देती है कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न घटे।
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