कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 05 जनवरी 2026: श्रीमती जतिंदर कौर, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अमृतसर की अदालत द्वारा मोबाइल फोन छीनने के एक मामले में अपराधी को दोषी ठहराते हुए उसे पाँच वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई गई।
अदालत ने अपने निर्णय में यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि आपराधिक न्याय प्रणाली का उद्देश्य केवल अपराधी को दंडित करना ही नहीं, बल्कि पीड़ित को न्याय प्रदान करना और समाज में कानून के प्रति विश्वास को पुनः स्थापित करना भी है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, दिनांक 19.12.2023 को पुलिस पार्टी, जिसकी अगुवाई एएसआई स्विंदर पाल सिंह, थाना रणजीत एवेन्यू, अमृतसर कर रहे थे, गश्त के दौरान जनता द्वारा मचाए गए शोर की सूचना मिलने पर बेस्ट वेस्टर्न होटल, अमृतसर के पास एक अपराधी को काबू किया। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम अजे उर्फ डाना, निवासी गांव थाठा बताया।
जांच के दौरान शिकायतकर्ता मर्गिम वैद, जो सेंट्रल बैंक, रणजीत एवेन्यू, अमृतसर में कर्मचारी है, ने बयान दिया कि उसी दिन शाम लगभग 6:00 बजे ड्यूटी समाप्त करने के बाद जब वह पुरानी जेल रोड की ओर जा रहा था, तभी दो व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आए और उसका वीवो मोबाइल फोन छीन लिया। शिकायतकर्ता ने पीछे बैठे व्यक्ति को पकड़ लिया, जिसे पुलिस ने मौके पर ही काबू कर थाने ले आया, जबकि दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया।
इस शिकायत के आधार पर एफआईआर नंबर 253 दिनांक 19.12.2023, धारा 379-बी, 34 एवं 411 आईपीसी के अंतर्गत थाना रणजीत एवेन्यू, अमृतसर में दर्ज की गई।
जांच एवं मुकदमे की पूरी प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत, अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। सजा सुनाते समय अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि न्याय का उद्देश्य पीड़ित की क्षति की भरपाई करना और कानून के शासन को बनाए रखना है, ताकि कानून का पालन करने वाले नागरिक स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सकें। इस प्रकार, अदालत द्वारा अपराधी को पाँच वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई गई।
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