कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 08 जनवरी 2026: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर श्री रोहित गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला अमृतसर में पुलियों और सड़कों पर बनी रेलिंग को तोड़ने तथा सड़कों के निर्माण या फ्लाईओवर को पक्का करते समय बनाए गए डिवाइडरों को तोड़कर अस्थायी रास्ता निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
आदेशों में आगे कहा गया है कि जिला अमृतसर में कई पुलियां और सड़कें बिना रेलिंग की हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों/ठेकेदारों/विभागों द्वारा फसल कटाई से संबंधित मशीनों/डिच मशीनों और ट्रॉलियों को ले जाने के लिए संकरी पुलियों पर बने डिवाइडरों को तोड़ दिया जाता है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। इसलिए ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु त्वरित कदम उठाना आवश्यक है। यह प्रतिबंध आदेश 6 मार्च 2026 तक लागू रहेगा।
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