31 मार्च तक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना अनिवार्य: जिला खजाना अधिकारी

कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 15 मार्च 2026: पंजाब सरकार ने सेवानिवृत्त पेंशनरों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण) जमा कराना अनिवार्य कर दिया है। यह जानकारी जिला खजाना अधिकारी सुखबीर कौर ने प्रेस को दी।
उन्होंने बताया कि पेंशनरों की सुविधा और व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। कई पेंशनरों द्वारा अभी भी बैंकों में मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाए जा रहे हैं, लेकिन अब ऐसे प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। इसलिए पेंशन को बिना किसी रुकावट के जारी रखने के लिए सभी पेंशनरों को अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जल्द जमा कराना होगा।
पेंशनर अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट नजदीकी खजाना कार्यालय, संबंधित बैंक शाखा या सेवा केंद्र में जाकर जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार की डोर-स्टेप डिलीवरी सुविधा के तहत पेंशनर घर बैठे 1076 नंबर पर कॉल करके भी इस सेवा का लाभ ले सकते हैं।
सुखबीर कौर ने बताया कि पेंशनर अपने मोबाइल फोन में जीवन पत्र ऐप डाउनलोड कर घर बैठे भी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
उन्होंने सभी पेंशनरों से अपील की है कि वे 31 मार्च 2026 तक अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण) जमा कराना सुनिश्चित करें, ताकि उनकी पेंशन बिना किसी बाधा के जारी रह सके।

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