
कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 6 अक्टूबर 2026: जिला मजिस्ट्रेट, अमृतसर द्वारा प्रीगाबालिन दवा के बढ़ते दुरुपयोग को गंभीरता से लेते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर जिला अमृतसर में 75 मिलीग्राम से अधिक क्षमता वाली प्रीगाबालिन कैप्सूल/गोलियों के स्टॉक और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
तिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती पल्लवी मिश्रा ने बताया कि 150 मिलीग्राम और 300 मिलीग्राम क्षमता वाली प्रीगाबालिन दवा के नशे के रूप में दुरुपयोग किए जाने की शिकायतें सामने आई हैं। आमतौर पर डॉक्टरों द्वारा मरीजों को 75 मिलीग्राम तक की प्रीगाबालिन ही लिखी जाती है। इसलिए 75 मिलीग्राम से अधिक क्षमता वाली दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है।
आदेशों के अनुसार केमिस्ट, मेडिकल स्टोर, थोक विक्रेता और अस्पतालों की फार्मेसियां केवल 75 मिलीग्राम तक की प्रीगाबालिन दवा वास्तविक डॉक्टर की पर्ची के आधार पर ही बेच सकेंगी। इसके अलावा, प्रत्येक बिक्री का पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा तथा डॉक्टर की पर्ची पर केमिस्ट का नाम, दवा जारी करने की तारीख और दी गई गोलियों/कैप्सूलों की संख्या दर्ज करनी होगी।
यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उसी डॉक्टर की पर्ची के आधार पर दवा पहले किसी अन्य मेडिकल स्टोर से जारी न की गई हो और पर्ची में दर्ज मात्रा से अधिक दवा न दी जाए।
ये आदेश 4 दिसंबर 2026 तक लागू रहेंगे। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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