
कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 7 अक्टूबर 2026: “गरीब कैदियों को सहायता योजना” के तहत 7 अक्टूबर, 2026 को एक बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य उन पात्र विचाराधीन कैदियों और दोषसिद्ध कैदियों को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करना था, जो आर्थिक तंगी के कारण जमानती बांड प्रस्तुत करने या जुर्माने की राशि जमा करवाने में असमर्थ हैं।
बैठक की अध्यक्षता श्री दलविंदरजीत सिंह, डिप्टी कमिश्नर, अमृतसर ने की। बैठक में श्री संजीव कुंडी, माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अमृतसर तथा नामित जज इंचार्ज, केंद्रीय जेल, अमृतसर; श्री अमरदीप सिंह बैंस, सचिव, जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, अमृतसर; कमिश्नरेट पुलिस, अमृतसर के अधिकारियों तथा श्री अमरबीर सिंह, सहायक सुपरिंटेंडेंट, केंद्रीय जेल, अमृतसर ने भाग लिया।
बैठक के दौरान पात्र कैदियों से संबंधित 7 मामलों को योजना के तहत सहायता प्रदान करने के लिए विचाराधीन लिया गया और उन पर निर्णय किया गया। इनमें एक ऐसा मामला भी शामिल है, जिसमें एक दोषसिद्ध कैदी अपनी सजा के अतिरिक्त जुर्माना अदा न करने की स्थिति में होने वाली अतिरिक्त कैद भी भुगत रहा है। लागू नियमों और कानून के अनुसार जमानती बांड प्रस्तुत करने तथा, जहां लागू हो, जुर्माने की राशि का भुगतान करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ताकि पात्र कैदी अपनी रिहाई सुनिश्चित कर सकें।
बैठक के दौरान सभी संबंधित हितधारकों ने आपसी समन्वय और योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि आर्थिक असमर्थता उन कैदियों की रिहाई में बाधा न बने, जिन्हें जमानत प्रदान की जा चुकी है या जो योजना के तहत सहायता के लिए अन्यथा पात्र हैं।
बैठक में शामिल अधिकारियों ने न्याय तक पहुंच, समय पर कानूनी सहायता तथा कल्याणकारी कानूनी सेवाओं की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। विशेष रूप से उन कैदियों के लिए, जो केवल आर्थिक तंगी के कारण अपनी रिहाई सुनिश्चित करने में असमर्थ हैं।

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