Breaking News

वाहनों के नंबर प्लेटों को लिखने से सम्भंधित निर्देश जारी

जालन्धर : डिप्टी कमिशनर पुलिस जालंधर श्री परमबीर सिंह परमार ने विवरण फौजदारी संहिता 1973  की धारा 144  के अंतर्गत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए पुलिस कमिशनरेट जालन्धर की सीमा क्षेत्र के भीतर  नंबर प्लेटों लिखने वाले पेंटरों/लेखकों द्वारा लिखीं जाने वाली वाहनों के नंबर प्लेटों को निर्धारित मापदण्डों के अनुसार लिखेंगे और इस बारे में रिकार्ड अपने रजिस्टर में दर्ज करके नंबर लिखवाने वाले व्यक्ति का आई.डी.परूफ, मोबाईल नंबर, वाहन की आर.सी. आदि फोटो कापियों को अपने रिकार्ड में रखेंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त  अलग प्रकार से नंबर प्लेटों पर नंबर लिखने और तस्वीर को बनाने पर पाबंदी होगी। सभी वाहन नंबर प्लेट पेंटर/लेखक  इस आदेश के अनुसार कार्यवाही अमल में लाने को विश्वसनीय बनाने के ज़िम्मेदार  होंगे।

नये आदेश अनुसार निर्धारित किये मापदण्डों के अंतर्गत ७० सी.सी. की सामर्थय से कम वाले मोटर साइकिल के लिए मोहरी नंबर प्लेट पर लिखे जाने वाले शब्दों और अंकों की ऊँचाई 15  मिली मीटर,मोटाई 2.5  और अंकों के बीच फासला 2.5  मिली मीटर होगा। इस के इलावा सभी मोटर साइकिलों और तिपहिया वाहनों की पिछली नंबर प्लेट पर शब्दों  की ऊँचाई 35  एम.एम., मोटाई 7  एम.एम और आपस में फासला 5 एम.एम. होगा। पिछली नंबर प्लेट पर अंकों की ऊँचाई 40  एम.एम, मोटाई 7  एम.एम और आपस में फासला 5  एम.एम होगी। आगे वाले नंबर प्लेट पर शब्दों  और अंकों की उच्चारण 30  एम.एम, मोटाई 5  एम.एम और फासला 5  एम.एम होगा।

500  सी.सी. से नीचे के इंजन वाले तिपहिया वाहनों के अगले और पिछली नंबर प्लेट पर लिखे जाने वाले अंकों और श4दों की ऊँचाई 35  एम.एम, मोटाई 7  एम.एम और आपसी फासला 5  एम.एम होगा। इसी तरह 500  सी.सी. से अधिक की सामर्थय वाले तिपहिया वाहनों के अगले और पिछले नंबर प्लेट की ऊँचाई 40  एम.एम, मोटाई 7  एम.एम और फासला 5  एम.एम होगा। इस के इलावा बाकी सभी वाहनों के लिए आगे वाली और पिछली नंबर प्लेट पर लिखे जाने वाले अंकों और शब्दों  की ऊँचाई 65  एम.एम.,मोटाई 10  एम.एम. और स्पेस 10  एम.एम. होगी।

डिप्टी कमिशनर पुलिस जालन्धर ने एक ओर आदेश के द्वारा विवरण फ़ौजदारी संहिता 1973  की धारा 144  अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है कि कोई भी दुकानदार /दर्जी सैनिक, अर्ध सैनिक बल्ल और पुलिस की बनी बनाई वर्दी या कपडा लेकर सिलाई करने से पहले खरीददार की जांच पडताल किया जाये। वर्दी खरीदने वाले व्यक्ति के फोटो पहचान पत्र जो समर्थ अधिकारी की तरफ से उसे जारी किया गया हो की स्वै-प्रमाणित फोटो कापी रखेगा और खरीदने वाले का रैंक, नाम, पता,फोन नंबर और तायनाती के स्थान से स6बन्धित रिकार्ड रजिस्ट्र पर मेन्टेन करने के उपरांत दो महीनों में एक बार सबंधित मुख्य अधिकारी थाना से तस्दीक करवाएगा और जरूरत पडने पर रिकार्ड पुलिस को उपलब्ध  करवाएगा। यह दोनों आदेश 26  अगस्त 2018  से 25  अक्तूबर 2018  तक लागू रहेंगे।

Check Also

अमृतसर में अवैध हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ छह विदेशी पिस्तौल सहित तीन गिरफ्तार

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर 7 जून 2025:अपने वकील के मुंशी राजन के जरिए जेल में से …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *