कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 2 सितंबर 2025: कुछ स्टॉकिस्टों द्वारा अति आवश्यक वस्तुओं जैसे कि खाद्य सामग्री, पेट्रोल, डीज़ल, चारा और अन्य रोज़मर्रा की उपयोगी वस्तुओं का भंडारण करके जानबूझकर कीमतों में वृद्धि कर कालाबाज़ारी और आपूर्ति में कमी की स्थिति पैदा की जा रही है। इस प्रकार की गतिविधियों का आम लोगों पर, विशेष रूप से कमजोर वर्गों पर, गंभीर प्रभाव पड़ रहा है।
जनहित और आवश्यक वस्तुओं की सही उपलब्धता बनाए रखने के उद्देश्य से, मैं साक्षी साहनी, जिला मजिस्ट्रेट, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम 2023 की धारा 163 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी करती हूँ कि कोई भी व्यक्ति, व्यापारी या संस्था खाद्य सामग्री, अनाज, चारा, दुग्ध एवं डेयरी उत्पाद, पेट्रोल, डीज़ल व अन्य ईंधन या अन्य अति आवश्यक वस्तुओं का भंडारण नहीं करेगा।
उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की जमाखोरी या कीमतों में जानबूझकर की जा रही हेराफेरी के बारे में जानकारी देना चाहता है तो वह आवश्यक वस्तुओं/डीजल, पेट्रोल आदि के लिए 0183-22564966, पशु चिकित्सा सेवाओं के लिए पशुपालन विभाग के श्री मनदीप सिंह से मोबाइल नंबर 97803-00111 और श्री रविंदर सिंह कंग से मोबाइल नंबर 98147-02028, सब्जियों आदि के लिए मंडी बोर्ड के नंबर 0183-2527459 और पशु चारे के लिए मार्कफेड और मिल्कफेड के नंबर 0183-2506669 और डॉ. नरिंदर शर्मा से मोबाइल नंबर 98154-96304 पर संपर्क कर सकता है।
जिला मजिस्ट्रेट ने यह भी स्पष्ट किया कि हालात को देखते हुए यह आदेश एकतरफा पारित किया जा रहा है और इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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