कल्याण केसरी न्यूज़, जालंधर, 03 अक्टूबर 2025: जिला मैजिस्ट्रेट जालंधर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भगवान वाल्मीकि जी महाराज के प्रकाश उत्सव के संबंध में 06.10.2025 और 07.10.2025 को शहर में निकलने वाली शोभा यात्रा के मार्ग और प्रकाश उत्सव से संबंधित धार्मिक समागम वाले स्थान के आस-पास मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।
डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल द्वारा भगवान वाल्मीकि जी महाराज के प्रकाश उत्सव के अवसर पर जालंधर शहर में निकाली जा रही शोभा यात्रा के मद्देनजर लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 06.10.2025 को दोपहर 2 बजे के बाद जालंधर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की सीमा में स्थित स्कूलों, कॉलेजों और आई,.टी.आई. (सरकारी और निजी दोनों) में छुट्टी के आदेश जारी किए गए है।
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