कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 18 दिसंबर 2025: जिला प्रशासन ने नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बने पतंग उड़ाने वाले धागे, जिसे चीनी डोर कहा जाता है, के आयात, उपयोग और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री रोहित गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला अमृतसर में गैर-बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक पतंग उड़ाने वाले धागे या कांच, धातु आदि का प्रयोग कर बनाए गए तेज धागे के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद, आपूर्ति और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि पतंग उड़ाने की अनुमति केवल सूती धागे से ही होगी, जो किसी भी प्रकार के तेज/धातु/कांच के कण, चिपकाने वाले पदार्थ या धागे को मजबूत करने वाली सामग्री से मुक्त हो।
उन्होंने बताया कि अपने आदेशों में उप-मंडल मजिस्ट्रेट तथा जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक और माध्यमिक) को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जन जागरूकता अभियान चलाएं, ताकि नागरिकों, विशेष रूप से बच्चों को प्लास्टिक, नायलॉन या अन्य सिंथेटिक पदार्थों से बने धागे/मांझे या चीनी डोर के उपयोग तथा कांच या धातु के लेप वाले धागों से होने वाले खतरों के बारे में जागरूक किया जा सके।
उन्होंने कहा कि पतंग उड़ाने के दौरान प्लास्टिक, नायलॉन या सिंथेटिक सामग्री से बने धागों से लोगों और पक्षियों को गंभीर चोटें लगती हैं और इससे कई पक्षियों की मृत्यु हो जाती है। इसलिए लोगों को इसके घातक प्रभावों से बचाना अत्यंत आवश्यक है।
मामले की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए यह आदेश एकतरफा पारित किया गया है और यह 9 फरवरी 2026 तक लागू रहेगा।
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