कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 08 जनवरी 2026: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर श्री रोहित गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए असला भंडार ब्यास के आसपास 1000 वर्ग गज के क्षेत्र में लोगों द्वारा ज्वलनशील पदार्थों के उपयोग तथा अनधिकृत निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
आदेशों में कहा गया है कि यह ध्यान में आया है कि जिला अमृतसर में असला भंडार ब्यास के आसपास 1000 वर्ग गज के क्षेत्र में लोगों द्वारा ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग किया जा रहा है तथा अनधिकृत निर्माण किए जा रहे हैं, जिससे किसी भी अप्रिय घटना के घटित होने की आशंका बनी रहती है। इसलिए मानव जीवन और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के उद्देश्य से असला भंडार ब्यास के आसपास 1000 वर्ग गज के क्षेत्र में ज्वलनशील पदार्थों के उपयोग तथा अनधिकृत निर्माण को रोकने के लिए त्वरित कदम उठाने की आवश्यकता है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 6 मार्च 2026 तक लागू रहेगा।
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