जिला प्रशासन ने चीनी डोर के उपयोग और भंडारण पर लगाई रोक

कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 4 फरवरी 2026: जिला प्रशासन ने नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बने पतंग उड़ाने वाले धागे, जिसे आम तौर पर चीनी डोर कहा जाता है, के आयात, उपयोग और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री रोहित गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला अमृतसर में गैर-बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक पतंग डोर, अथवा कांच, धातु आदि से तेज की गई डोर के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद, आपूर्ति और परिवहन पर पूर्ण पाबंदी के आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि पतंग उड़ाने की अनुमति केवल सूती धागे से ही होगी, जो किसी भी प्रकार के तेज, धातु या कांच के कणों, चिपकने वाले पदार्थ या धागे को मजबूत करने वाली किसी सामग्री से मुक्त हो।
उन्होंने बताया कि अपने आदेशों में उप-मंडल मजिस्ट्रेट तथा जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक और माध्यमिक) को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जन-जागरूकता अभियान चलाएं, ताकि नागरिकों, विशेष रूप से बच्चों को प्लास्टिक, नायलॉन या अन्य सिंथेटिक पदार्थों से बने धागों/मांझे, चीनी डोर अथवा कांच और धातु से लेपित धागों के उपयोग से होने वाले खतरों के बारे में जागरूक किया जा सके।
उन्होंने कहा कि पतंग उड़ाने के दौरान प्लास्टिक, नायलॉन या सिंथेटिक सामग्री से बने धागों के कारण लोगों और पक्षियों को गंभीर चोटें लगती हैं तथा इससे अनेक पक्षियों की मृत्यु भी होती है। इसलिए लोगों को इसके घातक प्रभावों से बचाना अत्यंत आवश्यक है। मामले की गंभीरता को देखते हुए यह आदेश एकतरफा पारित किया गया है और यह 9 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगा।

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