कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 6 फरवरी 2026: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर श्री रोहित गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला अमृतसर ग्रामीण के अधिकार क्षेत्र में आने वाले अंतरराष्ट्रीय सीमा के 25 किलोमीटर के दायरे के अतिरिक्त सैन्य/वायु सेना स्टेशन/बी.एस.एफ. अथवा अन्य सुरक्षा एजेंसियों के 3 किलोमीटर के दायरे के भीतर आम जनता द्वारा निजी ड्रोन/क्वाडकॉप्टर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने बताया कि उक्त तथ्यों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जिला अमृतसर ग्रामीण की सीमा के भीतर ड्रोन यूएवी (Unmanned Aerial Vehicle), आर.वी.पी. (Remotely Piloted Vehicle), आर.सी.ए. (Remote Controlled Aircraft), माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट सहित पैरा ग्लाइडर/हैंग ग्लाइडर को बिना पूर्व अनुमति उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि जिला अमृतसर में पूर्व में प्राप्त खुफिया सूचनाओं के अनुसार सीमा पार से ड्रोन के माध्यम से हथियार आदि की खेप भारत भेजने के लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में ऐसी किसी भी प्रकार की घटना को रोकने के लिए वायु सेना स्टेशनों एवं अन्य सुरक्षा प्रतिष्ठानों के निकट ड्रोन/क्वाडकॉप्टर उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है। यह आदेश 21 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा।
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