14 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी नेशनल लोक अदालत: अमरदीप सिंह बैंस


कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 19 फरवरी 2026: जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, अमृतसर द्वारा आगामी नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च 2026 को किया जा रहा है। इस संबंध में आज श्री अमरदीप सिंह बैंस, सचिव, डी.एल.एस.ए., अमृतसर की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी प्रमुख सरकारी क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य योग्य मामलों के अधिकतम निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी सहयोग और आपसी समन्वय स्थापित करना था।
श्री बैंस ने बताया कि नेशनल लोक अदालत का आयोजन माननीय श्री जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा, न्यायाधीश, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट तथा कार्यकारी अध्यक्ष, पंजाब स्टेट लीगल सर्विस अथॉरटी के मार्गदर्शन एवं गतिशील नेतृत्व में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त माननीय श्री जस्टिस रोहित कपूर, प्रशासनिक न्यायाधीश, सत्र प्रभाग अमृतसर द्वारा जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, अमृतसर को लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु निरंतर मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है।
उन्होंने आगे बताया कि श्रीमती जतिंदर कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अमृतसर के समर्पित प्रयासों एवं सतर्क निगरानी से आगामी नेशनल लोक अदालत की तैयारियों को मजबूती मिली है।
उन्होंने जानकारी दी कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निपटारा तेज, सरल और बिना किसी खर्च के किया जाता है। पक्षकारों की आपसी सहमति से लिया गया निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है, जिससे लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत मिलती है। लोक अदालतों के आयोजन से न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम होती है तथा समझौते का वातावरण बनता है। फौजदारी मामलों, समरी ट्रैफिक चालान, बैंक और बिजली बिल, पारिवारिक विवाद, सड़क दुर्घटना दावे आदि मामलों का निपटारा आसानी से किया जा सकता है। जनता से अपील की गई है कि वे अपने लंबित मामलों को नेशनल लोक अदालत में प्रस्तुत कर इसका पूर्ण लाभ उठाएं।
बैठक के दौरान बैंकों एवं बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों ने पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया तथा अधिक से अधिक मामलों का आपसी सहमति से निपटारा करने का संकल्प व्यक्त किया, ताकि लंबित मामलों में कमी लाई जा सके और वादकारियों को शीघ्र न्याय मिल सके।

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