कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 20 फरवरी 2026: माननीय चेयरमैन, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड, विद्या भवन, फेज-8, एस.ए.एस. नगर, मोहाली द्वारा अर्ध-सरकारी पत्र नंबर 2716 दिनांक 06.02.2026 के माध्यम से आठवीं, दसवीं और बारहवीं कक्षा फरवरी/मार्च-2026 (समेत ओपन स्कूल) की वार्षिक परीक्षाओं, जो 04.04.2026 दोपहर 02:15 बजे तक आयोजित की जानी हैं, के सुचारू संचालन हेतु जिले में स्थापित 424 परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू करने तथा पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करवाने की मांग की गई है।
इस संबंध में आदेश जारी करते हुए श्री रोहित गुप्ता, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अमृतसर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला अमृतसर में उपरोक्त परीक्षाओं को निर्विघ्न संपन्न करवाने के उद्देश्य से पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड से प्राप्त 424 परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 बी.एन.एस.एस. लागू कर दी है।
उक्त मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए यह आदेश एकतरफा पारित किया गया है, जो आम जनता को संबोधित है। पुलिस आयुक्त, अमृतसर (शहर) तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अमृतसर (देहात) अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले परीक्षा केंद्रों में इस आदेश का पालन सुनिश्चित करेंगे तथा सुरक्षा के समुचित प्रबंधों के लिए आवश्यक कार्रवाई तुरंत अमल में लाएंगे। यह आदेश 4 अप्रैल, 2026 को परीक्षा समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।
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