पशुपालकों और चरवाहों को पशुओं को अपने बाड़ों के अंदर रखने के आदेश
कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 4 नवंबर 2026: जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर श्री दलविंदरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले की सड़कों पर पशुओं के घूमने-फिरने और सड़कों के आसपास चराने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशों के अनुसार, पशुपालकों और चरवाहों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने पशुओं को बाड़ों के अंदर ही रखें और बाड़ों की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें, ताकि स्वच्छता और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
आदेशों में कहा गया है कि विभिन्न संगठनों द्वारा यह मामला जिला प्रशासन के ध्यान में लाया गया है कि जिला अमृतसर में कई पशुपालकों और चरवाहों द्वारा अपने पशुओं को चराने के लिए सड़कों पर लाया जाता है और सड़कों के आसपास खुला छोड़ दिया जाता है। इससे यातायात में बाधा उत्पन्न होती है और कई बार सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है। इसके कारण वाहन चालकों और पशुओं को जान-माल का नुकसान हो सकता है।
आदेशों के अनुसार, सड़कों के किनारे छाया और हरियाली के लिए लगाए गए पौधों को भी ये पशु नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा, कई बार पशुओं द्वारा किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचाया जाता है। इस कारण किसानों और पशुपालकों/चरवाहों के बीच आपसी विवाद उत्पन्न होने की आशंका बनी रहती है, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि इन समस्याओं को रोकने, सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने, सरकारी एवं निजी संपत्ति की रक्षा करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह प्रतिबंध लगाना आवश्यक है।
ये आदेश 2 जनवरी 2027 तक लागू रहेंगे।

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