कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 21 सितंबर 2026: कमिश्नरेट पुलिस, अमृतसर के अधिकार क्षेत्र में वाहनों के मालिकों और चालकों द्वारा अपने वाहनों की पंजीकरण नंबर प्लेटों को हटाया, मोड़ा, तोड़ा, क्षतिग्रस्त, ढका या किसी अन्य तरीके से बदला जा रहा है अथवा बिना वैध पंजीकरण नंबर प्लेटों के वाहन चलाए जा रहे हैं। इसके कारण ट्रैफिक स्टाफ और स्थानीय पुलिस थानों को वाहनों की पहचान करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
यह भी देखा गया है कि अस्पष्ट, बदली हुई या क्षतिग्रस्त नंबर प्लेटों वाले वाहनों का उपयोग हिट एंड रन दुर्घटनाओं, चेन स्नैचिंग, चोरी, लूटपाट और अन्य संगठित आपराधिक गतिविधियों में किया जा सकता है। ऐसे वाहनों की आसानी से पहचान न होने के कारण पुलिस को अपराधियों का पता लगाने और जांच करने में कठिनाई होती है। इससे मानव जीवन, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न होता है।
ऐसे वाहनों का उपयोग सीसीटीवी आधारित ई-चालान ट्रैफिक प्रवर्तन से बचने के लिए भी किया जाता है, जिसके कारण ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत होने वाले अपराधों में वृद्धि हो सकती है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) के बिना अथवा अस्पष्ट/बदली हुई रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट वाले वाहन सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं।
इसलिए बिना वैध एवं स्पष्ट रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट वाले वाहनों के उपयोग को रोकने तथा ट्रैफिक और सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित अस्थायी प्रतिबंध लगाना आवश्यक समझा गया है।
अतः श्री हरमनबीर सिंह गिल, आई.पी.एस., पुलिस आयुक्त, अमृतसर सिटी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कमिश्नरेट अमृतसर सिटी के अधिकार क्षेत्र में स्थित सभी पेट्रोल पंपों, डीजल डिस्पेंसिंग स्टेशनों और सी.एन.जी. स्टेशनों के मालिकों, ऑपरेटरों, प्रबंधकों एवं कर्मचारियों सहित सभी वाहन मालिकों और चालकों को निम्नलिखित निर्देशों का पालन करने के आदेश जारी करते हैं:-
ईंधन उपलब्ध कराने संबंधी प्रतिबंध
कमिश्नरेट अमृतसर के अधिकार क्षेत्र में कोई भी पेट्रोल पंप, डीजल डिस्पेंसिंग स्टेशन या सी.एन.जी. स्टेशन किसी भी दोपहिया, तिपहिया, चारपहिया या अन्य वाहन, चाहे वह वाणिज्यिक हो या निजी, को पेट्रोल, डीजल या सी.एन.जी. उपलब्ध नहीं कराएगा, यदि उस वाहन के आगे और पीछे दोनों तरफ हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) उचित तरीके से लगी हुई, स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली और कानूनी रूप से वैध न हो।
यह प्रतिबंध उन वाहनों पर भी लागू होगा, जिनकी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट हटाई गई हो, क्षतिग्रस्त हो, मोड़ी, तोड़ी, बदली या छेड़छाड़ की गई हो अथवा जिनके अक्षरों/अंकों का रंग या स्वरूप बदला गया हो या किसी अन्य तरीके से संशोधित किया गया हो।
कोई भी पेट्रोल पंप/डीजल डिस्पेंसिंग स्टेशन किसी अनधिकृत व्यक्ति को पेट्रोल या डीजल किसी बोतल, कंटेनर या अन्य बर्तन में उपलब्ध नहीं कराएगा।
हालांकि, यह प्रतिबंध उन नए वाहनों पर लागू नहीं होगा, जिन पर वैध रजिस्ट्रेशन नंबर या वैध अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर प्रदर्शित किया गया हो। इसके अलावा एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड वाहनों तथा अन्य आवश्यक आपातकालीन सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन भी इस प्रतिबंध से छूट प्राप्त होंगे।
सूचना बोर्ड लगाने संबंधी निर्देश
सभी पेट्रोल पंप/सी.एन.जी. स्टेशन के मालिकों और प्रबंधकों द्वारा प्रवेश द्वार तथा ईंधन डिस्पेंसिंग यूनिट के पास पंजाबी और अंग्रेजी भाषा में कम से कम 3 x 3 फीट आकार का स्पष्ट एवं बड़े अक्षरों वाला सूचना बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।
बोर्ड पर निम्नलिखित संदेश स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए, “पुलिस आयुक्त, अमृतसर सिटी के आदेशों के अनुसार, जिस वाहन पर नंबर प्लेट नहीं होगी, उसे ईंधन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। वैध रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के बिना किसी भी वाहन को ईंधन नहीं दिया जाएगा।”
सीसीटीवी / एएनपीआर कैमरे
सभी पेट्रोल पंप/सी.एन.जी. स्टेशन संचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका सीसीटीवी सिस्टम पूरी तरह चालू और कार्यशील हो। स्थल के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर आने-जाने वाले सभी वाहनों की आगे और पीछे लगी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेटों को, जहां तक संभव हो, कैमरों में स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड किया जाए।
सीसीटीवी / एएनपीआर कैमरे हर समय चालू और कार्यशील रखे जाएंगे तथा रिकॉर्ड की गई वीडियो फुटेज को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखा जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर यह फुटेज उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
पुलिस सहायता
यदि किसी वाहन की नंबर प्लेट न होने के कारण पेट्रोल पंप द्वारा उसे ईंधन देने से मना किया जाता है और वाहन चालक द्वारा कोई विवाद उत्पन्न किया जाता है, हंगामा किया जाता है, गाली-गलौज की जाती है अथवा किसी अन्य तरीके से कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न की जाती है, तो पेट्रोल पंप संचालक द्वारा तुरंत नजदीकी पुलिस थाने को सूचित किया जाए अथवा तत्काल सहायता के लिए 112 पर कॉल किया जाए।
उल्लंघन करने पर सजा
इस अधिसूचना में जारी निर्देशों का उल्लंघन या अवहेलना करने वाले किसी भी व्यक्ति, जिसमें वाहन मालिक, वाहन चालक, पेट्रोल पंप मालिक/ऑपरेटर/कर्मचारी आदि शामिल हैं, के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 तथा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की लागू धाराओं और संबंधित नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

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