गिरफ्तार आरोपी विदेश में बैठे तस्करों के संपर्क में थे: डीजीपी गौरव यादव
आरोपी अपने हैंडलरों के निर्देश पर अवैध हथियार और नशीले पदार्थ मंगवा रहे थे: आईजीपी गुरप्रीत भुल्लर

कल्याण केसरी न्यूज़, चंडीगढ़/अमृतसर, 2 अक्टूबर 2026 : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के तहत सीमा पार तस्करी नेटवर्क के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने दो अलग-अलग अवैध हथियार और नशीले पदार्थों की सप्लाई करने वाले नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने चार व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 किलो हेरोइन और 10 अवैध पिस्तौल बरामद की हैं। यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने शुक्रवार को दी।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजनप्रीत सिंह निवासी गल्लूवाल, विजय निवासी राजाताल कॉलोनी, घारिंडा, पारसदीप सिंह उर्फ बिल्ला निवासी कम्बोआ और गुरमुख सिंह उर्फ बोड़ी निवासी काहनगढ़, अटारी के रूप में हुई है।
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी कथित तौर पर विदेश में बैठे तस्करों के संपर्क में थे और अवैध हथियारों तथा नशीले पदार्थों की खरीद-फरोख्त में शामिल थे। उन्होंने कहा कि पूरे नेटवर्क का पता लगाने तथा इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक स्थापित करने के लिए आगे की जांच जारी है।

ऑपरेशन की जानकारी साझा करते हुए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (आईजीपी), बॉर्डर रेंज, गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पहली कार्रवाई में अवैध हथियारों की सप्लाई संबंधी पुख्ता सूचना के आधार पर थाना घारिंडा की पुलिस टीम ने राजनप्रीत सिंह और विजय को रोककर गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 10 अवैध पिस्तौल बरामद की गईं।
आईजीपी ने बताया कि दूसरी कार्रवाई में सीमा पार नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े नेटवर्क के संबंध में मिली पुख्ता सूचना के आधार पर थाना घारिंडा की पुलिस टीमों ने पारसदीप सिंह उर्फ बिल्ला और गुरमुख सिंह उर्फ बोड़ी को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 10 किलो हेरोइन बरामद की। उन्होंने बताया कि आरोपी पारसदीप एक कुख्यात नशा तस्कर है और क्षेत्र में एक ड्रग कार्टेल चला रहा था।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी), अमृतसर ग्रामीण, कंवलप्रीत सिंह चहल ने बताया कि इस संबंध में थाना घारिंडा, अमृतसर ग्रामीण में दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें एफआईआर नंबर 422 दिनांक 27.09.2026, धारा 25 आर्म्स एक्ट तथा एफआईआर नंबर 423 दिनांक 28.09.2026, धारा 21 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि मामलों की आगे की जांच जारी है।
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