शोर प्रदूषण रोकने के लिए प्रतिबंध: लाउड स्पीकर/डी.जे. चलाने के कार्यक्रम के लिए संबंधित विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य

कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 9 सितंबर 2026: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अमृतसर श्रीमती पल्लवी मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 बी.एन.एस.एस. के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला अमृतसर में किसी भी सार्वजनिक, धार्मिक स्थान, बैनक्वेट/मैरिज हाल, होटल, रिजॉर्ट, डी.जे. समारोह, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक या किसी अन्य कार्यक्रम में रात 10.00 बजे से सुबह 06.00 बजे तक लाउड स्पीकर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, डी.जे., साउंड एम्पलीफायर या अन्य शोर पैदा करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने बताया कि नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किसी विशेष छूट पर ये आदेश लागू नहीं होंगे।
आदेशों में कहा गया है कि यह ध्यान में आया है कि जिला अमृतसर में बैनक्वेट/मैरिज हाल द्वारा देर रात तक सार्वजनिक स्थानों पर लाउड स्पीकर, डी.जे. सिस्टम, साउंड एम्पलीफायर या अन्य शोर पैदा करने वाले उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। इससे सार्वजनिक शांति, कानून-व्यवस्था, लोगों के स्वास्थ्य तथा अमन-चैन भंग होने की आशंका बनी रहती है। जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट, भारत द्वारा रिट पटिशन (सिवल) 72 आफ 1998 में दिनांक 18/07/2005 को रात 10.00 बजे से सुबह 6.00 बजे तक लाउड स्पीकर/बजाने या अन्य शोर पैदा करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल पर सख्ती से प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। यह आदेश 16 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा।

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