
कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 9 सितंबर 2026: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अमृतसर श्रीमती पल्लवी मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 बी.एन.एस.एस. के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए असला भंडार ब्यास के आसपास 1000 वर्ग गज के क्षेत्र में लोगों द्वारा ज्वलनशील पदार्थों के इस्तेमाल तथा अनधिकृत निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
आदेशों में कहा गया है कि यह ध्यान में आया है कि जिला अमृतसर में असला भंडार ब्यास के आसपास 1000 वर्ग गज के क्षेत्र में लोगों द्वारा ज्वलनशील पदार्थों का इस्तेमाल करने तथा अनधिकृत निर्माण किए जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे किसी अप्रिय घटना के घटित होने का खतरा बना रहता है। इसलिए मानव जीवन और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के उद्देश्य से असला भंडार ब्यास के आसपास 1000 वर्ग गज के क्षेत्र में ज्वलनशील पदार्थों के इस्तेमाल तथा अनधिकृत निर्माण को रोकने के लिए त्वरित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 6 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा।

Kalyan Kesari हिन्दी समाचार पत्र