ऑटो रिक्शा पर क्षमता से अधिक स्कूली बच्चों को बैठाने पर प्रतिबंध


कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 9 सितंबर 2026: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अमृतसर श्रीमती पल्लवी मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 बी.एन.एस.एस. के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला अमृतसर में किसी भी वाहन/ऑटो-रिक्शा चालक द्वारा क्षमता से अधिक बच्चों को स्कूल ले जाने पर प्रतिबंध लगाया है।
सभी स्कूलों के प्रिंसिपल/हेडमास्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि वे अपने स्तर पर अभिभावकों को इस संबंध में जागरूक करें। आदेशों में कहा गया है कि यह ध्यान में आया है कि जिला अमृतसर में स्कूल जाने वाले वाहनों/ऑटो-रिक्शा में क्षमता से अधिक बच्चों को स्कूल ले जाया जाता है, जिससे यातायात संबंधी समस्या उत्पन्न होने के साथ-साथ हादसों का भी खतरा बना रहता है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 6 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा।

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