
कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 9 सितंबर 2026: पंजाब सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से अमृतसर शहर की चारदीवारी, श्री आनंदपुर साहिब, तलवंडी साबो (श्री दमदमा साहिब) और बठिंडा को पवित्र शहर घोषित करते हुए इन पवित्र शहरों के निर्धारित स्थानों पर शराब, मांस, पान, बीड़ी/सिगरेट/तंबाकू आधारित पदार्थों तथा नशीले पदार्थों के इस्तेमाल, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगाने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए थे।
इस संबंध में श्रीमती पल्लवी मिश्रा, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अमृतसर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए शहर की चारदीवारी (वाल्ड सिटी ऑफ अमृतसर) के पवित्र शहर (होली सिटी) क्षेत्र में पान, बीड़ी/सिगरेट/तंबाकू आधारित पदार्थों तथा नशीले पदार्थों के इस्तेमाल, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि उपरोक्त मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए यह आदेश एकतरफा पारित किया जाता है और यह आदेश 7 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा। उन्होंने बताया कि सिविल सर्जन, अमृतसर इस आदेश का पालन करवाने के लिए जिम्मेदार होंगे। यह आदेश 7 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा।

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